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          अलकतरा घोटाला: 28 साल बाद आया फैसला, अविभाजित बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच को तीन साल की सजा

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवMarch 29, 2025No Comments2 Mins Read
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          Ranchi News:  अविभाजित बिहार के  बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा और 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं।

          वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहे सात आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 28 साल बाद मुकदमे से बरी कर दिया गया। इनमें केदार पासवान, गणपति रामनाथ, शीतल प्रसाद माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा और महेश चंद्र अग्रवाल को बरी किया। अदालत ने बीते 22 मार्च को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की थी। साल 1994 के घोटाले का पर्दाफाश 1997 में हुआ। इसके बाद सीबीआई ने मंत्री सहित अन्य अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी।

          मामला हजारीबाग का रोड निर्माण से जुड़ा हुआ था। कुल 27.70 लाख  रुपये का घोटाला किया गया था। 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई आरसीडी हजारीबाग को करनी थी। आरसीडी हजारीबाग को सप्लाई नहीं की गयी। इसे कागजों में दिखाया गया। मामले में पवन करियर नाम की कंपनी से अलकतरा सप्लाई किये जाने के फर्जी पेपर बनवाए गये थे।

          सीबीआइ ने जांच में पाया था कि सड़क निर्माण के दौरान 510 एमटी अलकतरा की खरीद किए बिना ही उसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया हुआ दिखाया गया था. सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेज की जांच के बाद पूर्व मंत्री सहित पांच लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई और सात लोगों को बरी कर दिया.

          CBI Special Court Former Minister Ilyas Hussain Road to Hazaribagh Undivided Bihar
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