Close Menu
Today Post Live
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Saturday, 13 June 2026 || 11:19
    • About Us
      • Contact Us
        • Privacy Policy
          • Terms and Conditions
          • News Submit
          Facebook X (Twitter) Instagram
          Today Post Live
          • होम
          • देश
          • विदेश
          • राजनीति
          • चुनाव
          • झारखंड
            • कोडरमा
            • खूंटी
            • गढ़वा
            • गिरिडीह
            • गुमला
            • गोड्डा
            • चतरा
            • चाईबासा
            • जमशेदपुर
            • जामतारा
            • दुमका
            • देवघर
            • धनबाद
            • पलामू
            • पाकुड़
            • बोकारो
            • रांची
            • रामगढ़
            • लातेहार
            • लोहरदगा
            • सराइकेला-खरसावां
            • साहेबगंज
            • सिमडेगा
            • हज़ारीबाग
          • बिहार
            • अररिया
            • अरवल
            • औरंगाबाद
            • कटिहार
            • किशनगंज
            • खगड़िया
            • गया
            • गोपालगंज
            • जमुई
            • जहांबाद
            • दरभंगा
            • नवादा
            • नालंदा
            • पटना
            • पश्चमी चंपारण
            • पुरनिया
            • पूर्वी चंपारण
            • बक्सर
            • बांका
            • बेगूसराय
            • भभुआ
            • भागलपुर
            • भोजपुर
            • मधुबनी
            • मधेपुरा
            • मुंगेर
            • मुजफ्फरपुर
            • रोहतास
            • लखीसराय
            • वैशाली
            • शिवहर
            • शेखपुरा
            • समस्तीपुर
            • सारण
            • सहरसा
            • सिवान
            • सीतामढ़ी
            • सुपौल
          • व्यापार
          • खेल
            • क्रिकेट
          • मनोरंजन
            • बॉलीवुड
            • हॉलीवुड
          • शिक्षा
          Today Post Live
          Home»देश»बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बुलडोजर एक्शन में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं सहेंगे
          देश

          बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बुलडोजर एक्शन में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं सहेंगे

          today post liveBy today post liveNovember 13, 2024No Comments2 Mins Read
          Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
          Share
          Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
          WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

          सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सरकारी शक्ति के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस गवई ने कहा, “सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।” उन्होंने कवि प्रदीप की मशहूर कविता का हवाला देते हुए कहा, “घर सपना है, जो कभी न टूटे,” और आगे कहा कि घर तोड़ना किसी अपराध की सजा नहीं हो सकता।

          “न्याय का शासन, लोकतंत्र का हक” – सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के एक्शन पर उठाए सवाल

          सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और न्याय के सिद्धांतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है।” उन्होंने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे ऐतिहासिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए।

          “किसी का घर बिना सुनवाई के नहीं तोड़ा जा सकता” – कोर्ट का बड़ा बयान

          सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना सुनवाई के किसी का घर तोड़ दे। जस्टिस गवई ने कहा, “अगर प्रशासन मनमानी तरीके से मकान गिराता है, तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान अपराध के आरोपियों को भी कुछ अधिकार देता है, और बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

          “प्रशासन न्यायाधीश नहीं बन सकता” – कोर्ट की कड़ी चेतावनी

          कोर्ट ने कहा कि प्रशासन खुद को न्यायाधीश नहीं बना सकता, और बिना पक्ष रखने का अवसर दिए किसी का घर तोड़ना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए,” कोर्ट ने कहा, और इस तरह की कार्रवाई के लिए मुआवजा देने का भी सुझाव दिया।

          “अनुच्छेद 21 के तहत सिर पर छत का अधिकार” – कोर्ट का अहम आदेश

          सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि सिर पर छत का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। बिना उचित प्रक्रिया और न्यायिक सुनवाई के किसी का घर गिराना असंवैधानिक होगा, और इसका प्रभाव लोगों के बुनियादी अधिकारों पर पड़ेगा।

          WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
          bulldozer Supreme Court
          Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email

          Related Posts

          उन्नाव एक्सप्रेसवे हादसा: दिल्ली से बिहार लौट रही डबल डेकर बस पलटी, दरोगा समेत 6 की मौत, 21 घायल

          May 26, 2026

          शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में गिरफ्तार तीन शार्प शूटर 13 दिनों के सीआईडी रिमांड पर , पकड़े गए शुटरों में दो बिहार व एक यूपी से

          May 11, 2026

          Suvendu Adhikari ने ली सीएम पद की शपथ, बंगाल में बनी पहली भाजपा सरकार

          May 9, 2026
          Social
          • Facebook
          • Twitter
          • Instagram
          • YouTube
          • LinkedIn
          • Pinterest
          • Telegram
          • WhatsApp

          Trending News

          झारखंड में कभी भी दस्तक दे सकता है मानसून, कोडरमा समेत 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी

          लातेहार में जमीन विवाद ने ली जान, बड़े भाई की ह/त्या,टांगी से हमला: पत्नी और भतीजा गंभीर, आरोपी फरार

          मुजफ्फरपुर में 4 हजार डायजेपाम इंजेक्शन जब्त, नेपाल तस्करी नेटवर्क का खुलासा

          बिहार में भीषण सड़क हादसा : बेगुसराय में खड़े ट्रक से टकराई कार, तीन थानाध्यक्ष और चालक की मौत

          बिहार विधान परिषद चुनाव: पवन निशांत सहित राजग के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

          © 2026 TODAYPOST NEWS NETWORK. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

          Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.