रांची। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई होगी। इस बीच झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को कोर्ट की नोटिस पर जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमाननावाद में होगी।
मालूम हो कि सांसद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने को लेकर राज्य सरकार के विरूद्ध जनहित याचिका दायर की थी। तब इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंडर टेकिंग दिया था कि चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। बावजूद इसके नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दी गई। इस पर पुन: सांसद ने अवमाननावाद याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमाननावाद का नोटिस जारी किया गया है।