रांची। कोलकाता से गिरफ्तार झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके पिता सत्यदेव राय के द्वारा दायर हेवियस कार्पस याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को नहीं सुनने योग्य बताया। कोर्ट ने कहा कि मामला पश्चिम बंगाल का है और वहां की पुलिस ने रिमांड की मंजूरी ली है तथा वहां की स्थानीय अदालत मामले को देख रही है। ऐसे में यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में कैसे हो सकती है। मालूम हो कि याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई।
हालांकि, याचिका में अब तक दर्ज प्राथमिकी की सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्रस्तुत की गई थी, जिसे लेकर अदालत ने एक सप्ताह का समय दिया, मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त मुकर्रर की गई है। प्रार्थी की ओर से स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा और एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्षा ऋतु कुमार ने दलील पेश की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता पुलिस की हरे स्ट्रीट थाना में अब तक किसी भी व्यक्ति को दर्ज प्राथमिकी की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गयी है। सोमवार को कोलकाता के सिटी और सेशन कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार को प्रस्तुत कर छह दिनों के रिमांड पर भी लिया गया है। पिता सत्यदेव राय की याचिका में कोलकाता पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है। लगभग 36 घंटे बीतने के बाद भी उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिए जाने की बात भी याचिका में कही गयी है।