मोतिहारी। चुनावी हलफनामे में संतानो की संख्या छिपाना रक्सौल नगर पर्षद को निर्वाचित पार्षद खुशबू देवी को भारी पड़ा है। इसकी शिकायत करने के बाद चुनाव आयोग ने उसका निर्वाचन रद्द कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने आदेश की प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सहित निर्वाचन पदाधिकारी और नगर पर्षद को भेजा है।
जानकारी अनुसार खुशबू देवी रक्सौल नगर पर्षद के वार्ड नंबर 18 से निर्वाचित हुई थी। इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के समक्ष वाद दायर करते हुए आरोप लगाया था कि खुशबू देवी की तीन संताने है और तीसरे और आखिरी संतान की जन्म तिथि 5 फरवरी 2019 है जो बिहार नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित कट ऑफ डेट 4 अप्रैल 2008 के बाद की है। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पर जिला प्रशासन ने मामले की अंतिम सुनवाई 30 मार्च 2022 को की।
सुनवाई में खुशबू देवी ने वादी सुरेश प्रसाद के आरोपो का खंडन नहीं कर सकी। लिहाजा जिला प्रशासन ने इस आशय का जांच प्रतिवेदन चुनाव आयोग को भेजी थी। जांच प्रतिवेदन के आलोक में राज्य चुनाव आयुक्त ने खुशबू देवी को वार्ड पार्षद पद के लिए आयोग्य घोषित करते हुए वार्ड 18 का पार्षद पद को रिक्त घोषित कर दिया।