पटना। कोरोना की समीक्षा को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान प्रतिबन्धों के प्रभाव से संक्रमण की दर में अपेक्षातीत सुधार आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्धों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सामान्य जनजीवन को क्रमिक रूप से बहाल किया जा सके। इसलिए मंगलवार सात फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकानों-प्रतिष्ठानों का संचालन में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन करना होगा।
बैठक में कोरोना मामले को देखते हुए आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और 9 वीं एवं ऊपर की कक्षाओं के सभी विद्यालय व कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है।नौवीं एवं उच्चतर कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालय-महाविद्यालय, तथा कोचिंग संस्थानों के कार्यालय एवं छात्रावास भी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय-कर्पूरी छात्रावासों तथा अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकेगा।
वही सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी पार्क व उद्यान प्रातः 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक खुलेंगे। जबकि सिनेमा हॉल ,क्लब, जिम, स्टेडियम ,स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट व खाने की दुकान आगंतुकों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक ,मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। वही विवाह समारोह ,अंतिम संस्कार ,श्रद्धा कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकें। उन्होंने बिहार वासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की बात कही।