रांची।
झारखंड सरकार ने शर्तों के साथ राज्य के अंदर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन शुरू करने का आदेश दिया है। परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शनिवार को सरकार के आदेश से सभी उपायुक्तों को अवगत करा दिया है। बसों का परिवहन कंटेनमेंट जोन के बाहर होगा। इससे लंबे इंतजार के बाद राज्य के अंदर बसों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी आदेश से बस मालिकों सहित स्टाफ और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। बसों के पहिए रुकने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित था ।मालूम हो कि इसके पूर्व अलग-अलग आदेशों के जरिए ऑटो रिक्शा, टेंपो ,ई रिक्शा, के भाड़े की टैक्सी के परिचालन के आदेश दिए जा चुके हैं। बसों के परिवहन के लिए गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यात्रियों को मास्क, फेस कवर तथा ग्लब्स पहनना, स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना व सैनिटाइज का इस्तेमाल, बसों की क्षमता से आधे यात्री बैठान, तथा धूम्रपान के उपयोग पर प्रतिबंध की अनिवार्यता तय की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सावधानियों में सीटों को सैनिटाइज करने, बसों में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच करने व सामानों को डिक्की में ही रखने की शर्तों का अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए गए है।