रोसड़ा/समस्तीपुर।
समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड के मामले में व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय के न्यायालय ने बुधवार को कांड में शामिल लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव सहित 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2008 को भूमि विवाद के कारण पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। मामले में न्यायालय ने 15 सितंबर को ही सभी 14 आरोपी को दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए जाने के बाद मौजूद 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। जबकिअदालत में हाजिर नहीं होने वाले एक आरोपी मोहन यादव के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है।
दोषी पाये गए लोगों में रोसड़ा लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वंभर यादव, लरझाघाट बिथान के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा के बबलू सिंह, महुली का मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर के संतोष आनंद सिंह, बसतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी व मनेंद्र चौधरी शामिल हैं।
पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को हुई थी। घटना के वक्त वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से घर जा रहे थे। शाम सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने रंजन के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 13 साल बाद यह फैसला आया है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता हीरा देवी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर पत्रकार विकास रंजन की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार की हत्या की साजिश उनके परिवार के लोगों ने ही रची थी।