पटना। भाजपा की गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 8 साल बाद एनआईए कोर्ट ने बुधवार को 9 लोगों को दोषी करार दिया है। आगामी 1 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले के एक आरोपी फखरूउद्दीन को रिहा करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। इस बीच गांधी मैदान के विभिन्न गेटो व रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट में 6 लोगो की मौत हो गई थी, जबकि 90 लोग घायल हुए थे।
पहले इस मामले में गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज किया गया था, पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच का भार दिया गया था। जांच के दौरान 10 लोगो को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने इसमें 9 लोगो को दोषी पाया है। एनआईए ने 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरूद्दीन, मो. फिरोज आलम, अजहरूद्दीन और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।