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    Home»Headline»वक़्फ़ एक्ट 2025 मुसलमानों पर हमला, वक़्फ़ कानून का झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत विरोध करता है : फिरोज अहमद
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    वक़्फ़ एक्ट 2025 मुसलमानों पर हमला, वक़्फ़ कानून का झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत विरोध करता है : फिरोज अहमद

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवApril 19, 2025No Comments3 Mins Read
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    झारखण्ड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत का वक़्फ़ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर प्रेस वार्ता 

    Ranchi News:  : झारखण्ड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फिरोज अहमद ने वक़्फ़ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर आज 19 अप्रैल को कलाल टोली स्थित होटल शाह रेसीडेंसी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 सिर्फ मुसलमान को परेशान करने के लिए लाया गया है। इस एक्ट से मुसलमान ही नहीं सभी परेशान है, इससे समाज पर असर पड़ रहा है।

    संविधान की प्राथमिक संरचना को छेड़छाड़ किया गया है। उन्होंने कहा भारत एक लोकतंत्र देश है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भीड़ है तो आप लूट लीजिएगा। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 तो शुरुआत है जितनी भी संपत्ति है उसे सरकार छीन लेना चाहती है। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। केंद्र सरकार का यह कानून पसमांदा मुस्लिम और गैर पसमांदा मुसलमानों में बांटना चाहती है। जबकि पूरे देश के मुसलमान वक़्फ़ एक्ट को लेकर एक साथ हैं।

    उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि जिस राज्य की सरकार वक़्फ़ एक्ट के विरोध में है, वहां मुसलमान किसी तरह की बड़ी रैली ना निकाले। क्योंकि केंद्र सरकार दंगा कराना चाहती है। हमलोग पूरी तरह से हिंसा के खिलाफ है।  मुर्शिदाबाद का दंगा केंद्र सरकार का प्लानड दंगा है। जहां पर सरकार दंगा कराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अधिवक्ता फिरोज़ अहमद ने कहा कि वह संशोधन एक्ट 2025 पूरी तरह फ्रॉड या छलावा है।

    सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। केवल तीन राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ही मंदिर ट्रस्ट की जमीन पूरे देश की ववक़्फ़ की जमीन से चार गुना अधिक है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के संयोजक खुर्शीद हसन रूमी ने कहा कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। संविधान के धारा 14, 15, 25,26 का यह खुला उलंधन है। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।

    यह कानून केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं लेता है तो देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कुल 72 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है वो राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट याचिका कर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करेगा। वहीं झारखंड राज्य मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के कार्यकारिणी सदस्य हाजी मंजूर अहमद अंसारी ने कहा वक़्फ़ कानून का पुरे देश के मुसलमान विरोध करते हैं और जब तक वापस नहीं होता करते रहेंगे। प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशाविरत झारखंड के संयोजक खुर्शीद हसन रूमी, हाजी मंजूर अहमद अंसारी, मौलाना ओबेदुल्लाह कासमी, अब्दुल खालिक नन्हु,हाजी शकील अहमद, शुजाउद्दीन परवेज, हाजी हलीमुद्दीन, कारी जान मोहम्मद, क़ाज़ी ओज़ैर, अब्दुल मनान, आबिद अली अंसारी, सैयद नेहाल अहमद, आदि थे।

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    Jharkhand Muslim Majlis Mushavirat Muslim Wakf Amendment Act
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