Palamu News:- पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक अहम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अफीम तस्करी में दोषी पाए गए दो आरोपियों को 15-15 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वालों में प्रदीप साव और गणेश सिंह शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला मनातू थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 18 मार्च 2024 को थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 15C, 18B, 19 व 29 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को आपटी स्कूल के पास 28 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के दौरान प्रदीप साव और गणेश सिंह के पास से क्रमशः 2.220 किलोग्राम और 1.810 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। मौके से ₹19,000 नगद, एक मोटरसाइकिल (जेएच03 एई 8023), लोहे का पार्ट और तराजू भी बरामद किया गया।
इस तस्करी गिरोह में एक अन्य आरोपी कुलदीप गंझू भी शामिल था, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वह अफीम खरीदने आया था और अब भी फरार है।
यह फैसला पलामू जिले में नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश होगा।

