WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now
सुपौल।
सुपौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश इसरार अहमद की अदालत ने मंगलवार को देसी शराब की चुलाई और 92 लीटर शराब की बरामदगी के मामले में दो आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोनों को एक लाख रूपए का अर्थदंड भी देना होगा।
जानकारी अनुसार 24 नवंबर 2017 को उत्पाद विभाग और सैफ जवानों की गश्ती दल ने चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर शराब लदा देखा। जब गश्ती दल ने बाइक को रुकवाने का प्रयास किया तो उस पर सवार दोनों अवैध शराब के कारोबारी भागने लगे। पीछा कर दोनों को चिल्ड्रन पार्क के पास गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजलाल मुखिया ने बहस में हिस्सा लिया।
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now
