भागलपुर।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को एक हत्याकांड मामले में आरोपी निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियाें पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मालूम हो कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालू घाट रोड के कुशवाहा टोला निवासी राजेंद्र मंडल को गोली मारकर वर्ष 2017 में हत्या कर दी गई थी। हत्यारो ने राजेंद्र मंडल से 05 लाख रूपए की रंगदारी भी मांगी थी। इसको लेकर राजेंद्र मंडल की पत्नी सुनीता देवी ने निरंजन मंडल, पिंकू मंडल सहित अरूण और प्रमोद मंडल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सुनीता देवी ने आरोप लगाया था कि हत्या के चार दिन पूर्व आरोपियों ने रंगदारी मांगकर जान से मारने की धमकी दी थी । प्रमोद मंडल से जमीनी विवाद होने का हवाला दिया था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में भी आरोपितो ने उसके पति पर गोलियां चलाई थी।