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    Home»Headline»झारखंड में कब तक राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की होगी नियुक्ति : हाई कोर्ट
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    झारखंड में कब तक राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की होगी नियुक्ति : हाई कोर्ट

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवJanuary 16, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची।  झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने सोमवार को सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को आंसर शीट देखने नहीं देने और अभ्यर्थियों को उनके कॉपी की छाया प्रति उपलब्ध नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर यह बात सत्य है कि राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष नहीं है, राज्य सूचना आयोग अभी फंक्शनल नहीं है, तो राज्य सरकार बताएं कि सूचना आयोग के अध्यक्ष की कब तक नियुक्ति होगी?

    कोर्ट ने मामले में तीन सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को दिया है। इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि आरटीआई के माध्यम से सातवीं से दसवीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने अपने कॉपी को देखने और उसकी छाया प्रति देने की मांग जेपीएससी से किया था।

    प्रथम अपील में जेपीएससी द्वारा अभ्यर्थियों को उनके कॉपी का अवलोकन करने से मना कर दिया गया, लिखा गया कि आयोग द्वारा निर्णय के बाद ही उन्हें कॉपी दिखाया जाएगा। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि आरटीआई के प्रथम अपील में भी कॉपी की छाया प्रति नहीं दी जा रही है, जो जेपीएससी के अपने कार्यालय आदेश 15 जनवरी 2015 के विपरीत है। राज्य में राज्य सूचना आयोग अभी तक फंक्शन नहीं है इस कारण अभ्यर्थी द्वितीय अपील दायर करने में असमर्थ है, जिस कारण उन्होंने हाई कोर्ट में आग्रह किया है।

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    नियुक्ति रांची न्यूज राज्य सूचना आयोग सूचना आयुक्त हाईकोर्ट
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