रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि अभी तक की जांच में कुछ नया तथ्य नहीं है। सीबीआई गिरफ्तार दो आरोपियों से आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके बाद सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी गई।
इसके पूर्व पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर कहा था कि इससे पता चलता है कि ऑटो चालक ने जज को जानबूझकर टक्कर मारी है। अदालत ने आरोपितों की 24 घंटे के बाद ब्लड व यूरीन सैंपल लेने पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने एफएसएल लैब में संसाधन सहित मैन पावर की कमी पर जेपीएससी एवं एसएससी के द्वारा दायर शपथ पत्र पर भी नाराजगी जताई थी। जेपीएससी के लिए मार्च में निकाला गया विज्ञापन रद्द हो गया है और अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। इस पर गृह सचिव एवं लैब के निदेशक को तलब किया गया था।
