रांची/दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को शिक्षक नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, शुक्रवार की सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी अदालत के समक्ष हाजिर हुए। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करें और उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं। वहीं अदालत ने झारखंड सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनकी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति करें।
सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है। और अब नया कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर नियुक्ति करने जा रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। मालूम हो की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को जारी रखा था। अदालत ने सरकार को स्टेट लेबल पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आज के आदेश पर जहां एक उम्मीदवार मे खुशी व्याप्त है वही सरकार घेरे मे आ गई है।