रांची। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को करीब आठ माह बाद बुधवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास से बाहर निकली। उन्हें लेने उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे, जिसके साथ वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गई। इससे पहले ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल को रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार झारखंड छोड़ देंगी, लेकिन उन्हें कुछ समय दिया जाए। एक दो दिन में झारखंड से बाहर जाएंगी।
आज कोर्ट का आदेश जेल अधीक्षक तक पहुंचा और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा सिंघल को जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने बेटी के इलाज के लिए एक माह की जमानत दी है सशर्त । सम्भव है की कोर्ट के आदेश पर पूजा एनसीआर में रहेगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह शर्त लगाई है कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए उसके साथ रह सकती है। लेकिन वो रांची नहीं आएंगी जब तक की उनके मामले में कोर्ट में सुनवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को रिलीज करने का आदेश दिया। पूजा पर मनरेगा योजना में घोटाला करने का आरोप है।
मालूम हो कि खूंटी में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में घोटाले करने का आरोप है। इस मामले की जांच की जा रही है। ईडी की छापेमारी में पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19 करोड़ बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी आरोपित है। ईडी ने सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई लंबित है। पूजा सिंघल के सी ए अभी भी जेल में ही है।पूजा के जमानत पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। आज जेल से बाहर आने के पहले उनके पति अभिषेक पहले से ही कार लेकर प्रतीक्षारत बाहर थे ।पूजा जेल से सीधा निकल कर कार में बैठी और आवास के लिए निकल गई।