रांची। झारखंड सरकार की चर्चित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी। पूजा की जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्होने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है । खूंटी जिले मे डीसी के पद पर रहते हुए उनके द्वारा मनरेगा योजना मे लगभग 18 करोड़ से अधिक राशि की अनियमितता का आरोप है। ईडी के द्वारा मनरेगा की जांच की जा रही है ।
ईडी ने उनके सहयोगी के पास से भारी नकदी समेत दस्तावेज भी जब्त किया था । पूजा निलंबित होने के समय सरकार मे खान सचिव के पद पर आसीन थी । पूजा पर खान विभाग मे भी अनियमितता भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है। ईडी ने झारखंड सरकार से पीसी एक्ट के तहत आय से अधिक धन राशि को लेकर केस दर्ज करने की अनुशंसा की है ।पूजा के राजधानी स्थित एक विशाल अस्पताल समेत दो आवासीय भूखंड को ईडी ने अटैच कर लिया है । पूजा के पति अभिषेक झा के विरूद्ध मनी लांड्रिंग का मामला चल रहा है साथ ही उनके सीए के पास भारी नकदी जब्त होने पर उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
ईडी ने अपनी जांच में यह पाया है की झारखंड में खान घोटाले की पूजा मास्टर माइंड थी ।कानून के जानकार के मुताबिक पूजा को न्यायालय से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है । संथाल परगना में एक हजार करोड़ के अवैध माइनिंग की जांच ईडी के द्वारा जारी है । दिन प्रतिदिन अवैध माइनिंग की जांच मे नये नये पर्दाफाश हो रहे है । ईडी के द्वारा मुख्य मन्त्री हेमन्त सोरेन से भी पुछ ताछ की जा चुकी है।एक हजार करोड़ के अवैध माइनिंग मे लगभग एक दर्जन प्रशासनिक और पुलिस के शीर्ष अधिकारी की गर्दन फंसी हुई है।