रांची। जेपीएससी पीटी में आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर 28 जनवरी से होने वाली सातवीं से दसवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा की मेंस परीक्षा स्थगित हो गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को जेपीएसी की ओर से बताया गया कि मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीटी में आरक्षण देने के बिंदु पर अपीलकर्ता द्वारा दिए गए दावों की जांच होगी।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी में आरक्षण के मामले में दायर अपील पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेपीएसी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखा। इस दौरान जेपीएसी की ओर से बताया गया कि 28 जनवरी से होने वाली मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
मालूम हो कि कल सोमवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा था कि अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्त के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया और इस बाबत मंगलवार को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया था। जबकि याचिकाकर्ता कुमार सन्यम की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए बताया था कि नियमावली व विज्ञापन में कहीं भी पीटी में आरक्षण का लाभ देने की बात नहीं कही गई है। इसके बावजूद जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट निकाला है। इसमें सामान कैटेगरी के 114 सीट के विरोध 15 गुना अर्थात 1710 अभ्यर्थी सफल होना चाहिए था, लेकिन 768 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। शेष पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।