रांची।

झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज अपरेश सिंह की अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी होने में 2 महीने बाकी हैं। इस हालत में आधी सजा पूरी होने के बाद ही उन्हें जमानत दी जा सकती है। मालूम हो कि सजा की आधी अवधि पूरी होने के ग्राउंड पर ही लालू यादव की जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू यादव की सजा अवधि का दस्तावेज अदालत में पेश किया गया। दस्तावेज के अनुसार आधी सजा पूरी होने में अभी 2 महीने 7 दिन शेष है। इस बिंदु पर बहस हुई। दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। लालू यादव की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि वर्ष 1997 और वर्ष 2001 में लालू यादव एक 1 महीने जेल में रहे थे। पर मामले में कस्टडी नहीं होने के कारण इस अवधि को नहीं गिना गया। उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल किया जाएगा। मालूम हो कि लालू यादव को चाईबासा कोषागार, देवघर कोषागार और दुमका कोषागार से अवैध निकासी को लेकर सजा मुकर्रर की गई है। जिसके कारण वे जेल में है।