रांची।
चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की ओर से दायर सप्लीमेंट्री एफिडेविट की कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। लिहाजा जमानत के लिए राजद सुप्रीमो को अभी और इंतजार करना होगा। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मांगी गई है। लालू के अधिवक्ता ने स्वास्थ्य की समस्या एवं मामले में मुकर्रर सजा की आधी अवधि पूरी होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। जबकि सीबीआई ने अदालत में कहा कि सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी अपने जवाब में उठाया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार के मामले में 1 दिन की भी सजा नहीं काटी है।