Koderma News: कोडरमा विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव अब काफी दिलचस्प नजर आ रही है।
इंडी गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है।सुभाष यादव ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव दौरान प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए अपने लिए राहत मांगी थी। परिणामस्वरूप ED के पुरजोर विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुभाष यादव को विधानसभा चुनाव के मतदान तक बाहर रहने की अनुमति दे दी.
ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि PMLA एक्ट की धारा 45 में इस तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।एस वी राजू ने आगे कहा कि जेल में रहते हुए लोग चुनाव लड़ते रहे हैं।बाहर आकर प्रचार करना इतना जरूरी नहीं है। लोग जेल में रहते हुए भी जीत हासिल कर लेते हैं। इस पर 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्य कांत ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया जा रहा है।
कोडरमा में 13 नवंबर को मतदान है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक समर्पण कर वापस जेल चला जाए।
सुभाष यादव अवैध रेत खनन के मामले में आरोपी हैं। उन पर ED ने भी PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सुभाष यादव को इस साल 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह पटना के बेऊर जेल में बंद है। उन्होंने चुनाव मे प्रचार प्रसार के लिए पटना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया था।अंतरिम राहत मिलने पर राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने बताया कि अंतरिम राहत मिलने से राजद के कार्यकर्ता में भारी जोश है। उन्होंने कहा कि साजिश रचकर नेताओं की आवाज़ बंद नही की जा सकती। उन्होंने कहा कि राजद को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। संविधान और लोकतंत्र के सिपाही सुभाष यादव ने कोडरमा में हर वर्गों की सेवा की है। इस बार जीत राजद ही होनी तय है।