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    Home»Headline»Ranchi: झारखंड कैबिनेट ने रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिए जांच के निर्देश
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    Ranchi: झारखंड कैबिनेट ने रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिए जांच के निर्देश

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवJuly 25, 2023No Comments4 Mins Read
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    कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर

    राज्य के सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जायेगा

    कैबिनेट ने झारखंड मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय की मंजूरी दी

    Ranchi:  राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी।  बैठक में रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए।

    डाल्टनगंज निवासी पंकज कुमार यादव ने पूर्व सरकार के इन मंत्रियों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने 2020 में पीआईएल दायर किया था और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच का अनुरोध किया था। पूर्व की सरकार के इन मंत्रियों के विरुद्ध धनार्जन से संबंधित जांच एसीबी द्वारा किया गया। एसीबी ने राज्य सरकार से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसके आलोक में मंत्रिपरिषद ने यह फैसला लिया है।

    इसके अलावे बैठक में राज्य के सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जायेगा। इन कर्मियों को मिलने वाले मेडिकल भत्ता के रूप में दिए जाने वाले 1000 रुपये को सरकार ने अब 500 रुपये कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अब सरकारी कर्मियों को मेडिकल भत्ता के शेष 500 रुपये को सालाना छह हजार के रूप में सरकार बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में देगी। यदि इलाज का खर्च पांच लाख से अधिक होता है, तो फिर कॉरपस फंड से यह राशि दी जायेगी। इसका लाभ सभी सरकारी व सेवानिवृत कर्मियों के अलावा विधानसभा सदस्यों के लिए कार्यरत कर्मियों, विश्वविद्यालय में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा।

    कैबिनेट ने झारखंड मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय की मंजूरी दी। इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत सारे मेडिकल कॉलेज कार्य करेंगे। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन मेडिकल कॉलेज चलते थे, जिसे अलग कर मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जायेगा। कैबिनेट ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती निवारण एक्ट 2023 की स्वीकृति दी। इस एक्ट के तहत परीक्षाओं में अनियमितता बरतने, प्रश्न पत्र लीक करने, चोरी कराने में सहायक बनने पर 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

    कैबिनेट ने संगठित अपराधों की जांच भी आतंकवादी निरोधी दस्ता से कराने का फैसला लिया है। रांची में मोटर वाहन दुर्घटना विवादों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश का पद स्वीकृत हुआ है। वित्त विभाग के अंतर्गत 29 कर्मियों की सेवा नियमित की गयी है। ये मुख्यालय सहित विभिन्न ट्रेजरी में कार्यरत हैं।

    स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में शिबू सोरेन पर लिखी गयी तीन किताबों को विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए रखा जायेगा। इनमें पहला किताब सुनो बच्चों आदिवासी नायक शिबू सोरेन की गाथा प्राथमिक विद्यालय में रखी जायेगी। ट्राईबल हीरो शिबू सोरेन और दिसुम गुरु शिबू सोरेन मध्य और हाई स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए रखी जायेगी।

    कैबिनेट के अन्य फैसले

    कैबिनेट की बैठक में झारखंड निर्यात नीति 2023 की मंजूरी दी गई। इसके तहत यह नीति पांच वर्ष तक लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में उत्पादित सामान का कम से कम पांच फीसदी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया।

    -संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

    -निजी क्षेत्र में एक पौधा लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी। अधिकतम पांच पौधे लगा सकते हैं और प्रत्येक वृक्ष में पांच-पांच यूनिट पांच साल तक फ्री होगी।

    कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मियों के लिए एनपीएस से ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी है।

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    आय से अधिक संपति जांच झारखंड कैबिनेट रघुवर सरकार रांची न्यूज स्वास्थ्य बीमा
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