Ranchi News:- कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने वारंट को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने पहले से ही उपस्थिति से छूट के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जो अभी विचाराधीन है। ऐसे में चाईबासा कोर्ट की ओर से गैर-जमानती वारंट जारी करना न्यायोचित नहीं है।
गौरतलब है कि चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले उनके वकील ने कोर्ट में हाजिरी से छूट के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
यह मामला 28 मार्च 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ तीखा भाषण दिया था। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने इस भाषण को मानहानिकारक बताते हुए 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी दी गई थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए सीधा गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
इस घटनाक्रम से झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, वहीं भाजपा इसे न्यायिक प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम बता रही है।