.पूरी जांच अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी
पटना।
हाईकोर्ट ने बुधवार को गत वर्ष दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुए पुलिस फायरिंग की जांच में लापरवाही को लेकर बिहार सरकार के रवैए पर कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट में केस की जांच का जिम्मा सीआईडी विभाग को सौंपने तथा मुंगेर के मौजूदा पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली थाना के थानेदार व गोली कांड से जुड़े तमाम अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण करने का निर्देश दिया है। जबकि गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों को ₹10 लाख मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया गया है।पूरी जांच अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंगेर के तत्कालीन एसपी लिपि सिंह की मुसीबत बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का दिखावा किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केस की जांच अब सीआईडी करेगी। इसके लिए सीआईडी डीएसपी प्रमोद कुमार राय के नेतृत्व में 8 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई है। कोर्ट ने सीआईडी टीम को 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
मृतक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार के वकील मानस प्रसाद ने बताया कि एडवोकेट जनरल के माध्यम से सीआईडी अपनी तरफ से 54 पॉइंट कोर्ट को बताए हैं जिन पर वह जांच करेगी। सीआईडी की रिपोर्ट देखने के बाद कोई फैसला होगा। कोर्ट ने मृतक अनुराग के पिता को यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की जानकारी मिलती है तो वह कोर्ट को इसकी सूचना दे सकते हैं। मालूम हो कि अमरनाथ पोदार ने 6 जनवरी 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अनुराग की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।