Patna: । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायतों में 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है।
एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है, जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम पांच साल का होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।
जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य के लिए 1347.32 करोड़ की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के तहत 45,66,71,000 करोड़ की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्त्तों के अनुरूप उक्त योजना को आगे के वर्षों में भी कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है।
कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना अन्तर्गत पंचानवे करोड़ पंचानवे लाख पचास हजार रुपये की लागत पर येाजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा जीविका के माध्यम से किये जाने के लिए एक रुपये बीस पैसे प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह को निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत तीन खनिज ब्लॉकों, जमुई जिलान्तर्गत मौजा-मजोस एवं भंटा स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के 02 ब्लॉक एवं रोहतास जिलान्तर्गत मौजा-भोरा-कटरा में 01 लाईमस्टोन ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 की कंडिका-1(प) एवं 2.5(क) में संशोधन के लिए बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत 75,86,00,000.00 करोड़ की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए कुल बीस आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। खेल विभाग के अन्तर्गत नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 (एकासी) पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई। कैमूर जिले में आठ एकड़ जमीन केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।