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    Home»Headline»कुख्यात मयंक सिंह अजरबैजान से झारखंड लाया गया, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश
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    कुख्यात मयंक सिंह अजरबैजान से झारखंड लाया गया, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

    today post liveBy today post liveAugust 23, 2025No Comments3 Mins Read
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    Ranchi News:- झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को शनिवार सुबह झारखंड लाया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच रांची एयरपोर्ट से मयंक सिंह को रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ कोर्ट में पेश होने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रिमांड पर लेगी। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा खुद मयंक सिंह को लाने अजरबैजान गए हुए थे।

    झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 48 मामले दर्ज हैं। मयंक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हजारीबाग जिले में दर्ज हैं। हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज हैं।

    एक तरफ जहां मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से लाने के लिए एटीएस टीम अपने मिशन में कामयाब हुई है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के उन तमाम जिलों के थानों में जहां मयंक के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन केसों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। मयंक सिंह को सजा दिलवाने के लिए तमाम तरह के सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिन-जिन थानों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज है, उसकी समीक्षा की गई है।इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं।

    एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी।

    झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड एटीएस की ओर से आरोपित मयंक सिंह के विरूद्ध रामगढ़, पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29अक्टूबर 2024 को आरोपित मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में डिटेन (निरूद्ध) किया गया। डिटेन करने के बाद अजरबैजान गणराज्य की ओर से एक्सट्रैडिशन डोजियर की मांग की गई।

    इसके बाद झारखंड एटीएस की ओर विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक्सट्रैडिशन डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में आरोपित के विरूद्ध अजरबैजान के बाकु अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को अजरबैजान बाकु अपराध न्यायालय की ओर से आरोपित मयंक सिंह को भारत प्रत्यार्पण के लिए अनुमति प्रदान की गई। सीबीआई, नई दिल्ली की ओर से झारखंड एटीएस को पत्राचार कर सूचित करते हुए प्रर्यापण संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। जिसके बाद एटीएस की ओर उक्त आरोपित को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यार्पण संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। अजरबैजान की ओर से पुन 04 अगस्त 2025 को पत्राचार कर सूचित किया गया कि 22 अगस्त को आरोपित मयंक सिंह को भारतीय अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया।

     

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