धनबाद। मटकुरिया गोलीकांड की बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में नामजद पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक समेत 26 के विरुद्ध आरोप तय कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस बल को टारगेट कर हमला करने, विकास सिंह की हत्या, षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट , सरकारी कार्य में बाधा,तथा लोक परिसंपति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप तय किए हैं। इस पर आरोपितों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि 10 फरवरी को अदालत ने पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक सहित अन्य को सदेह हाजिर होने का हाजिर होने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। गोली कांड के मामले में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक, मन्नान मलिक के पुत्र हुवान मलिक, वीरेंद्र चौहान ,भगवान साव, बद्री रविदास ,शक्ति कुमार, मदन महतो ,हरेंद्र शाही, अलीम अंसारी, बाबर अली खान, कार्तिक घोष ,रंजीत कुमार, वीरेंद्र यादव ,नवनीत नीरज ,शब्बीर आलम, अरविंद सिंह ,विनोद सिंह ,बृजेश सिंह ,इजहार अहमद, मोहम्मद कलाम, बलदेव पांडेय, कुमार अभिषेक, असीम खान, वीरेंद्र सिंह, सोहन भुइयां शामिल है। इसमें आरोपी पूर्व मंत्री ओपी लाल व पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की मौत हो चुकी है। इस कारण उन दोनों के विरुद्ध मुकदमे को समाप्त कर दिया गया है।
उल्लेखनीय हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हो गई थी। घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे। वही विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।