रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू समेत चार लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनमें प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, विशाल चौधरी, जे जयपुरियार और निशीथ केसरी शामिल हैं। हालांकि एजेंसी के द्वारा इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार ईडी के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है । यही कारण है कि विशाल चौधरी दो दिन पहले जब अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड जा रहे थे, तब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था।ईडी को यह शंका है की अवैध उत्खनन मामले मे ईडी ने जो आरोपित लोगो से पुछ ताछ की है और उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमे शामिल लोग देश से हटने की तैयारी मे लग गए है।अवैध उत्खनन जांच का मामला जैसे जैसे बड़ा दायरा ले रहा है उसमे अन्तर लिप्त होने वालो की संख्या भी बढ रही है।
सूत्र के अनुसार ईडी सी एम हेमन्त सोरेन से दिसम्बर के प्रथम सप्ताह मे द्वितीय चरण की पुछ ताछ की तैयारी कर रहा है ।ईडी सीएम से पुछ ताछ के बाद इस मामले मे जेल मे बन्द अभियुक्त को आमने सामने बैठाकर भी पुछ ताछ करेगी और पुर्व मे दिए गए बयान से मिलान करने वाली है। इसके साथ साथ ईडी ने उनके आय व्यय की जांच करेगी ।
सूत्र के अनुसार इस मामले मे आरोपी के आय से अधिक सम्पति की जांच कर रही है ।अवैध उत्खनन जांच दिसम्बर मे और तेजी पकड़ेगा।दिसम्बर प्रथम सप्ताह मे कुछ प्रमुख लोगो को गिरफ्तार करने की अपनी तैयारी कर लिया है।ईडी को कुछ और नयी जानकारी और सबूत मिलने की खबर है। सूत्र का कहना है की जेल मे बन्द अभियुक्त की फिलहाल रिहाई की उम्मीद कम है ।ईडी इस जांच मे फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नहीं मिली बेल, फिलहाल जेल में ही रहेंगे
साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद झारखंड के सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत देने से ईडी की विशेष कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है ।बता दें कि जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था । वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था और अदालत से आग्रह किया था कि जमानत नहीं दिया जाये।
जून 2020 के टेंडर विवाद में केस दर्ज किया गया था
ज्ञातव्य हो की इस मामले में पंकज मिश्रा पर चार जून को केस दर्ज किया था। उनपर साहिबगंज जिला के बरहरवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में ईडी ने शंभु नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था। शंभु ने ईडी को दिये अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था । साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था। जिसे ईडी ने टेकओवर किया है।