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रांची।
झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा की लगभग आधी अवधि पूरा करने और खराब सेहत को आधार बनाकर जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। सजा की अवधि 9 अक्टूबर को पूरी होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में 26 दिन और गुजरने के बाद लालू प्रसाद को जमानत दे दी जाएगी। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले में जमानत मिलने पर भी अन्य लंबित मामलों में जमानत लेनी होगी तब लालू प्रसाद जेल से बाहर आ सकते हैं।
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