रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई है।कोर्ट ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि जेपीएससी तीन सप्ताह में अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करें अन्यथा कोर्ट स्वत: अवमानना का मामला चलाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करते जेपीएससी को सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था।प्रार्थी सोनू कुमार रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। जे पी एस सी की ओर सेअधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार अदालत में पक्ष रख रहे हैं।
मालूम हो की इस मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि जे पी एस सी के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन अब तक यह पब्लिश नहीं किया गया है जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्या था।