डाक्टर राजकुमार अपने पद पर बने रहेंगे, अगली सुनवाई 6 मई को होगी

Ranchi News: रिम्स निदेशक डा राजकुमार को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के आदेश को स्थगित कर दिया है, और राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने व शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगले मंगलवार 6 मई को होगी।
कोर्ट ने कहा कि यह आदेश स्टिगमैटिक (कलंक लगाकर हटाना) है, जो यह कानून के विरुद्ध है। हटाने की पहले प्रक्रिया अपनाई जाने चाहिए थी। उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था। जनहित की बात कहते हुए हुए उन्हें हटाया गया था।उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्ताक्षर वाला एक लेटर जारी किया गया था जिसके माध्यम से रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉ राजकुमार को बर्खास्त किया था। जिसे डॉक्टर राजकुमार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मालूम हो की रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को काम के प्रति लापरवाही बरतने विभागीय आदेश की उपेक्षा करने के आरोप मे विभागीय मंत्री ने मुख्य मंत्री से आदेश लेकर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था ।विभाग ने निदेशक से कोई स्पष्टीकरण भी नही मांगी थी ।इस आदेश के बाद प्रदेश मे जमकर विवाद मचा हुआ था ।इस निर्णय के बाद आरोप-प्रत्यारोप चरम पर था।निदेशक ने इस सम्बन्ध मे झारखंड उच्च न्यायालय की शरण ली थी ।अब 6 मई को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।