Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सातवां वेतनमान प्राप्त राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। एक जनवरी से राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते को 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है। बड़े महंगाई भत्ते का लाभ पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। अपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 212 प्रतिशत से बढ़ा कर 221 प्रतिशत किया गया। अपुनरीक्षित पेंशन भोगियों का डीए 221 प्रतिशत किया गया।
कैबिनेट के अन्य फैसले
कैबिनेट ने उत्पाद नीति में संशोधन किया है। राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संविदा राशि का निर्धारण किया गया। इनका वेतन निर्धारण सातवां वेतनमान के अनुरूप किया गया। एक से 15 अलग-अलग लेबल है। रांची धनबाद बोकारो और जमशेदपुर में 18 ग्रेड पे के तहत 25,600 रुपये और अन्य शहरों में 24,400 वेतनमान तय हुआ। वहीं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अभियंत्रण महाविद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
सहायक अध्यापकों को 57,700 और 56,100 रुपये मिलेंगे। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं उच्च महाविद्यालय में शिक्षण कार्य का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापकों का 57,100 रुपये मानदेय किया गया। जेपीएससी की ओर से सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तथा पैनल का अवधि विस्तार किया गया तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी गयी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स की वृतिका का पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी।
निजी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शुल्क तय किया गया। एसटी, एससी के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नये फॉर्मेट की स्वीकृति दी गयी। भारत सरकार के अनुरूप प्रपत्र पांच सभी स्तरों में लागू होगा। इसके तहत केंद्रीय संस्थानों इत्यादि में नामांकन या नियुक्ति के लिए या लागू था वहीं अब झारखंड में भी यह प्रपत्र पांच ही लागू होगा। पहले झारखंड में फॉर्मेट 4 से प्रमाण पत्र बनता था।
बैठक में राज्य औषधि नियंत्रण सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गयी। झारखंड अवैध खनन अभियंत्रण सेवा शर्त संशोधन नियमावली की मंजूरी दी गयी। दोनों ही मामले में झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने के बाध्यता को शिथिल किया गया। प्रवासी मजदूरों के मृत होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में लाने के लिए पहले 25,000 की राशि सरकार देती थी उसे बढ़ा कर 50 हजार किया गया।
झारखंड मोटरयान संवर्ग नियमावली 2023 की मंजूरी दी गयी। राज्य में क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए योजना लाई गयी। राज्य में नगर निकाय चुनाव होने तक 34 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। यह प्रशासक निकाय कहीं कार्यालय प्रधान नगर आयुक्त इत्यादि होंगे।
शराब नीति में संशोधन के तहत जी एसबीसीएल को अगले चार महीने तक खुदरा दुकान संचालित करने की अनुमति दी गई। यह व्यवस्था 01 मई से लागू होगी। यह वैसे जिलों में लागू होगी जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। वहीं दिलीप तिर्की प्रखंड विकास, पदाधिकारी कामडारा को आरोप मुक्त किया गया।