Jamshadpur: जमशेदपुर के प्रथम न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को शहर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड मामले में दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धर्मेंद्र को 26 फरवरी को दोषी टहराया था।मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाही करायी गयी थी। धर्मेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया था। आरोपित एएसआई को जेल से वीडियो कॉफ्रेंसिग के जरिये पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार और अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की।
बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साउथ पार्क निवासी वर्षा पटेल 12 नवंबर, 2021 को अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गयी थी। वर्षा की बहन जया ने बिष्टुपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। खोजबीन में परिजनों को जानकारी मिली कि अंतिम बार वह साकची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ बाइक पर देखी गयी थी। 18 नवंबर, 2021 को टेल्को स्थित तार कंपनी के पास तालाब से वर्षा का शव मिला था। मृतका की बहन जया की शिकायत पर धर्मेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध अपहरण करके हत्या करने और हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए शव फेंक देने की प्राथमिकी टेल्को थाना में दर्ज करायी गयी थी।
आरोपित एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह 12 नवम्बर 2021 को घटना को अंजाम देने के बाद 13 नवम्बर को छुट्टी लेकर बिहार के आरा स्थित अपने गांव चला गया था। घटना को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी थी, इसमें धर्मेंद्र का नाम आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को बिहार स्थित गांव से गिरफ्तार किया था।