कोर्ट का निर्देश – बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगी शर्मिष्ठा

Kolkata News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पानोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि शर्मिष्ठा हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नामक एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में आई थीं, जिसके चलते उनके खिलाफ कोलकाता के गार्डनरिच थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शर्मिष्ठा को 30 मई को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। उनके द्वारा कथित रूप से सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो को लेकर आरोप है कि वह एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने वह पोस्ट हटा दिया था और माफी भी मांग ली थी।
बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजा बसु की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति के देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकतीं। अगर उन्हें पढ़ाई के सिलसिले में पुणे जाना हो, तो इसके लिए भी अदालत की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि यदि जरूरत हो तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। यह निर्देश उनकी और समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
शर्मिष्ठा को मिली यह जमानत निश्चित तौर पर उनके लिए राहत है, लेकिन कोर्ट की शर्तों के साथ उन्हें अभी कई सीमाओं का पालन करना होगा। यह मामला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को लेकर भी बहस का विषय बन गया है।
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