जमशेदपुर( पूर्वी सिंहभूम)। व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को मानगो सहारा सिटी के चर्चित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को 25 साल की श्रमकारावास की सजा सुनाई है। इन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो शामिल है। इस मामले में डीएसपी थानेदार के साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है।
न्यायालय ने ट्रायल के दौरान आरोपितों को 376डी और पोक्सो एक्ट के तहत बीते 18 जनवरी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। जुर्माना रकम का भुगतान नहीं होने पर अतिरिक्त 3 साल की सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
मालूम हो कि करीब तीन वर्ष पहले एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले को लेकर मानगो थाने में 18 जनवरी 2019 को तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। बाद में कई अन्य नाम भी मामले में जुड़े थे। इनमें पुलिस पदाधिकारी, रसूखदार लोगों सहित 22 लोग शामिल है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय करकेट्टा और एमजीएम के थानेदार इमदाद अंसारी को हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। जबकि अन्य आरोपितों में अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजीत मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद ,अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुलवाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल , मैन्येए,दिनेश अग्रवाल के नाम शामिल हैं।