कोडरमा l
एन.डी.पी.एस. एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) बिरेन्द्र कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दो अभियुक्त दीप नारायण सिंह एवं साहेब सिंह को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है l दोनों अभियुक्त (दीप नारायण सिंह एवं साहेब सिंह) तिलैया थाना अंतर्गत खुदरा पट्टी गली, झुमरी तिलैया के निवासी है तथा दोनों आपस में भाई हैं l
क्या था मामला- गत वर्ष 13 अगस्त 2020 को गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तिलैया पुलिस ने अभियुक्तों के खुदरा पट्टी स्थित आवास की तलाशी में पांच बैग में भरे लगभग 62 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था l इस घटना को लेकर तिलैया थाना के पुलिस अवर निरीक्षक गणेश केवट द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर एन.डी.पी.एस. वाद संख्या 1/2020 दिनांक 13.08.2020 अंतर्गत धारा 20(b)(ii)(c) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
19 फरवरी 2021 को उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) में विचारण प्रारंभ किया गया l न्यायालय ने इस कांड की गंभीरता को देखते हुए इसका त्वरित गति से विचारण करते हुए मात्र छः महीने में ही इस कांड में अहम् फैसला सुनाया हैl अभियोजन पक्ष की ओर से इस कांड में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया l अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश मोदी ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की l
न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को धारा 20(b)(ii)(c) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा एक-एक लाख रूपये अर्थदंड लगाया है l अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर छः महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गई है l कोरोना महामारी के कारण जहाँ मामलों के निष्पादन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीँ वर्चुअल मोड में विडियो कोंफ्रेसिंग के माध्यम से इस मामले में निर्णय सुनाया गया l