रांची। सिविल कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने मंगलार को दहेज हत्या के मामले में पति सहित सास-ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपितो पर पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालो में पति राजकुमार महतो, सास बुधनी देवी और ससुर धनी राम महतो शामिल है।
मामला 2017 का बताया गया है। मृतका सोनी देवी के भाई राजेश महतो की शिकायत पर रांची के अनगड़ा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता राजेश महतो की बहन सोनी का विवाह वर्ष 2017 में राजकुमार महतो से हुआ था। शादी के दो वर्ष बाद उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसको लेकर उसने दहेज प्रताड़ना को लेकर केस भी की थी।
इसके बाद उसकी बहन की ओर से मामले में दहेज को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी। मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट के माध्यम से मामले में मध्यस्थता हुआ। इसके बाद उसकी बहन ससुराल गयी। फिर 15 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसी क्रम में कुर्सी में बांधकर किरोसीन डालकर उसकी बहन को जला दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। अदालत ने ननद पुतन देवी और मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में अदालत ने बीते 13 अप्रैल को तीनों को दोषी करार दिया था।