रांची।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को छठी जेपीएससी मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इससे सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। छठी जेपीएससी मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था ,लेकिन अब उसके आदेश का अनुपालन करना चाहती है। जिस पर डबल बेंच में शामिल चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है और इससे कई लोगों की नौकरी प्रभावित होगी। जबकि प्रार्थीयों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा सहित अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया व अन्य वरीय अधिवक्ताओं ने याचिका पर बहस की।
याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी की थी। जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राज्य सरकार ने अब तक एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है। मालूम हो कि सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था।