रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अदालत में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि जब हाईकोर्ट मामले की निगरानी कर रही है तो बिना उनकी अनुमति के निचली अदालत में चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी गई।
खंडपीठ ने कहा कि चार्जशीट में हत्या के मोटिव के बारे में नहीं बताया गया है ,तब बिना पूरी जांच के चार्जशीट कैसे दाखिल की गई। इसके बाद अदालत में अगली सुनवाई में सीबीआई निदेशक को हाजिर होने का सम्मन जारी किया है।
अदालत ने यह भी कहा है कि इसका मतलब सीबीआई आरोपितों को निचली अदालत में एक्सीडेंट साबित करने का मौका दे रही है। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई कोर्ट को अंधेरे में रख रही है। मामले की निगरानी का मतलब सीबीआई सिर्फ खानापूर्ति समझ रही है, जबकि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि इस घटना से न्यायिक पदाधिकारियों का मनोबल गिरा है। कोर्ट ने पूर्व में ही आशंका जाहिर की थी कि यह मामला कहीं मिस्ट्री मर्डर न बन जाए, लेकिन अब यह मामले अनएक्सप्लेंड की ओर बढ़ रहा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबुओं की तरह सीबीआई काम कर रही है।