रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र का कट ऑफ डेट घटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इससे ऐसी मांग करने वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार की ओर से तय किए गए कट ऑफ डेट को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता है। मालूम हो कि प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विकास कुमार और सुगंधा ने अदालत को बताया था कि 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमे उम्र का कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था। जेपीएससी की ओर से परीक्षा के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखी गई है, जो गलत है। वही जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष रखा।