मुंबई।
मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का सुझाव दिया। इसके बाद अर्नब गोस्वामी के वकील ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया, जहां मामले की सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि अन्वय नाइक व उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने 4 नवंबर को टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को उनके मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें अलीबाग सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में अंतरिम जमानत के लिए अर्नब के वकील एबाद पोंडा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। हाई कोर्ट में जस्टिस एसएस शिंदे और एमएम कर्णिक की डिवीजन बेंच ने अंतरिम जमानत के अर्जी पर शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अन्वय नाइक की बेटी आद्या नाइक और राज्य सरकार के वकील का भी पक्ष सुना था।