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रांची।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई सख्ती लागू की गई है। नए नियम 16 मई से प्रभावी होगें। बैठक में काेरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे और सचिव अमिताभ कौशल मौजूद थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का परिचालन ई-पास के आधार पर होगा। शादी अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा
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