बैठक में लिए गए निर्णय के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय क्षमता के एक तिहाई मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे lशनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई l शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे lस्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा lविवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l जुलूस पर रोक जारी रहेगी l बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l