Gumla: एडीजे चार अंजनी अनुज की अदालत ने सोमवार को पीएलएफआई के पांच उग्रवादियों के विरुद्ध दस साल सजा सुनायी है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया है। जुर्माना नही देने पर आरोपियों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा। सजा पाने वाले उग्रवादियों में रामनारायण गोप, रामकिशुन गोप, रमेश गोप, सोमनाथ गोप और परमेश्वर गोप शामिल है। अदालत ने इस मामले में बीते 10 जून को ही सुनवाई करते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया था।साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए12 जून का तिथि मुकर्रर की थी।
जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बृंदा नायक टोली गांव में पांच जून 2020 की रात प्रतिबंधित पीएलएफआई के आधा दर्जन से अधिक उग्रवादियों ने भीम उरांव के घर पर धावा बोल दिया था। उग्रवादी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इसी बीच उग्रवादी जैसे ही दरवाजा का कुंडी तोड़ कर अंदर घुसने का प्रयास किया। भीम की पत्नी विनीता उरांव दरवाजे के कोने में छिप कर टांगी से उग्रवादियों पर हमला कर दी थी। इस हमले में कमांडर बसंत गोप घायल हो गया ।
इसके बाद सभी उग्रवादी घायल बसंत को साथ लेकर वहां से भाग निकले । इधर विनीता के हमले में घायल उग्रवादी बसंत का शव दूसरे दिन छह जून 2020 को वृंदा जंगल से पुलिस ने बरामद की थी। छह जून 2020 को विनीता ने परिवार पर हुए हमले को लेकर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।