Gopalganj:
जिले में यूपी-बिहार सीमा के खजूरबनी की जहरीली शराबकांड में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत के मामले में संलिप्त 13 आरोपियों में 9 को फांसी की सजा दी गई है। गोपालगंज के एडीजे टू की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई है। गत माह 26 फरवरी को न्यायालय ने 13 लोगो को दोषी करार दिया था। शराबकांड की घटना अगस्त 2016 में हुई थी। न्यायालय ने मामले में कन्हैया पासी, लालझरी देवी, नगीना पासी, संजय पासी, इंदू देवी, कैलाशो देवी, लाल बाबू पासी, रंजन चौधरी, मुन्ना चौधरी, रीता देवी, लालधारी देवी, सनोज पासी, राजेश पासी को दोषी करार दिया था।
इनमें सनोज पासी और संजय पासी फरार चल रहे है। मालूम हो कि जहरीली शराब कांड से 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजूरबनी में घर घर से लाश निकली थी। मरने वाले सभी गरीब परिवार के थे। ठेला व्यवसाय करने वाला तो कोई सब्जी बेचने वाला इसकी चपेट में आया था। कई की आंख की रौशनी चली गई थी। हर घर से चीख पुकार से पूरा इलाका दहल उठा था। शराबकांड में एक साथ हुई 19 मौते से जिला से लेकर राज्य मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था। जिला प्रशासन की तो मानो निंद ही उड़ गई थी। घटना की जांच के लिए तब सारण प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर, तिरहुत क्षेत्र के आईजी ओर उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव को भेजा गया था।