कोडरमा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाशंकर सिंह की अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में गुरूवार को चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने वालों में युवती के माता,-पिता के अलावा चाचा-चाची शामिल है। मामला अगस्त 2018 को चंदवारा थाना क्षेत्र का है। घटना को लेकर पुलिस ने चारों आरोपियों पर युवती को जान से मारने एवं पुलिस से छुपाकर शव को जलाने का मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान 16 गवाहो का परीक्षण कराया गया। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बख्तावर खान ने दलीले रखी। 15 मार्च को मामले की पूरी की गई सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने गुरूवार को सभी आरोपियों के विरूद्ध फांसी की सजा सुनाई। व्यवहार न्यायालय में फांसी की सजा सुनाए जाने का अब तक का यह दूसरा मामला है। इसके पहले सतगांवा में हुए नरसंहार के मामले में नक्सली सुनिल यादव को फांसी की सजा न्यायालय ने सुनाई थी।
झांसा देकर युवती को घर बुलाया था
जानकारी अनुसार चंदवारा निवासी किशुन साव की बेटी सोनी कुमारी(22) का किसी दूसरे जाति के लड़के से प्रेमसंबंध था। जिसमें लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जिसकी जानकारी परिवार वालो को होने पर लड़की के पिता किशन साव ने उसे झांसे में लेकर घर बुलाया। उसके बाद उसे समझाने का प्रयास किया, मगर लड़की के राजी नहीं होने पर लड़की के पिता किशुन दास उसकी माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साव और चाची पार्वती देवी ने मिलकर 25 अगस्त 2018 की रात उसकी हत्या कर दी। साथ ही रात में ही गुपचुप तरीके से शव को शमशान घाट ले जाकर जलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलने पर तत्कालीन चंदवारा थाना प्रभारी सोनी प्रताप ने दलबल के साथ वहां पहुंचकर शव को जब्त किया। साथ ही मौके से कुल्हाड़ी व किरासन तेल भी जब्त किया। वहीं पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद लड़की के सभी घरवाले वहां से भाग गए। इस मामले में थाना प्रभारी ने लड़की के परिवार वालो के विरूद्ध थाने में मामला दर्ज कराया। साथ ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो फिलहाल जेल में ही है।