रांची। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय वर्मा ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर ) के निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में एफआइआर दर्ज कराया है। सरयू राय के खिलाफ ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कांड संख्या 105/22 और धारा 409 , 379, 411, 120B, 420 के तहत उनपर मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के करीब 60 लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि देने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर सरयू राय की तरफ से कुछ कागजात भी सामने लाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग का आरोप है कि किसी कर्मचारी की मिलीभगत से सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग से अनऑफिसियल तरीके से कागजात गायब करवाए थे। विभाग का आरोप है कि ऐसी सूचनाएं सिर्फ आरटीआई के तहत ही दी जा सकती हैं, लेकिन मामले में किसी तरह की आरटीआई दाखिल नहीं की गई थी। इसलिए यह पूरा मामला ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते 25 अप्रैल को पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया था। बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का दावा प्रस्तुत किया था। सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिकायत दायर कर दिया था।