धनबाद। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी पुटकी निवासी डब्लू मोदी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया है। अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बच्ची की हत्या के जुर्म में भी सज़ा-ए मौत के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना व साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।ज्ञात हो कि अदालत ने 7 फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की की गई थी।
घटना को लेकर पुटकी थाना में जरूडीह मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने 29 अप्रैल, 2018 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात 9:00 बजे डबलू मोदी घर आया और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आता हूं। परंतु उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटा। वह अपने परिजनों के साथ अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने लगी। परंतु वह कहीं नहीं मिली। वहीं आरोपी डब्लू मोदी के घर पर भी जाकर पूछताछ की परंतु घरवालों द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई । बच्ची की मां ने विवाह स्थान पर जाकर पूछताछ की। लोगों ने बताया गया कि डब्लू मोदी एक बच्ची को लेकर जरूडीह जंगल की ओर ले गया है। दूसरे दिन जंगल में उसकी पुत्री का चप्पल एवं फ्राक बरामद किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था।
पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए थे। बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था। एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी। गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी डबलू मोदी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।