लखनऊ।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपित किए गए सभी 32 लोगों को बरी कर दिया है। ज्ञात हो की मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती और महंत नृत्य गोपाल दास समेत 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई विशेष अदालत के जज एसके यादव ने कहा कि सभी आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हैं। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटो कॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता है। फैसले की सुनवाई के दौरान आरोपित 32 में से 26 आरोपित लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत में पेश हुए। जबकि 6 आरोपित लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नृत्य गोपाल दास वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े। आरोपित लोगों में 17 लोगों का पहले ही निधन हो चुका है, इनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया के नाम शामिल है। अदालत के फैसले पर लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अदालत का यह फैसला ऐतिहासिक है। फैसले से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर देखने का सपना पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने की घटना हुई थी।